12 Years Later, Court Acquits 9 Accused in

गोलगप्पे के विवाद का 12 साल बाद अंत, महम कोर्ट ने 2013 के मामले में सभी 9 आरोपियों को किया बरी

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12 Years Later, Court Acquits 9 Accused in

महम अदालत ने वर्ष 2013 में राजीव चौक पर गोलगप्पों को लेकर हुए विवाद में आरोपियों को बरी कर दिया। बुधवार को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में मामले में शामिल सभी 9 लोगों को राहत दी।

बरी होने वालों में तत्कालीन महम थाना प्रभारी और वर्तमान में गुहला (कैथल) में डीएसपी कुलदीप बेनीवाल, पुलिस चौकी इंचार्ज रामनिवास, एएसआई धर्मबीर और सुभाष, रेहड़ी संचालक सूबे सिंह और अजय नेहरा, तथा आरोपी अनिल और उसके दो साथी शामिल हैं।

मामला 21 मई 2013 की शाम का है, जब राजीव चौक पर गोलगप्पे बेच रहे सूबे सिंह और महम निवासी अनिल के बीच कीमत को लेकर कहासुनी हुई। यह झगड़ा मारपीट में बदल गया और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।

12 वर्षों की सुनवाई में अदालत ने कुल 15 गवाहों के बयान सुने, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।